जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

उच्चन्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया   आश्चर्य.. एस पी के तबादले के कारण वारंट तामील नहीं हुआ

 

पुलिस महानिरीक्षक गैरम्यादी वारंट को19अप्रैल तक निष्पादित करें

 

जबलपुर यशभारत।माननीय मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय ने छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक के उस जबाब पर आश्चर्य जताया कि उनका स्थानांतरण होने से गैरजमानती वारंट तामील नहीं हो सका।माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने आश्चर्य जताते हुए निर्देश दिया कि ऐसा लगता है पुलिस अधीक्षक सक्षम नहीं है लिहाजा पुलिस महानिरीक्षक गैरजमानती वारंट को तामील कर19अप्रैल तक कोर्ट को सूचित करें।

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बताया गया कि दिनांक 28.03.2023 द्वारा प्रतिवादी 3 के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा के माध्यम से गैर जमानती वारंट जारी किया गया, जो दिनांक 12.04.2023 तक वापसी योग्य है। लेकिनपुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा द्वारा न्यायालय के रजिस्ट्रार (जे- II) को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रतिवादी स का तबादला कर दिया गया है, इसलिए वारंट निष्पादित नहीं किया जा सका। पीठ ने कहा कि छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के पत्र से हम वास्तव में स्तब्ध हैं।

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एकमात्र कारण बताया गया है कि प्रतिवादी पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। उनका तबादला कहां हुआ और गैर जमानती वारंट क्यों नहीं निष्पादित हो सका, यह उनके द्वारा नहीं बताया गया है। जो स्वीकार्य नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसकी जानकारी सरकारी अधिवक्ता को भी नहीं है। इसलिए, पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश को निर्देश दिया जाता है कि इस अदालत के अगले आदेशों तक उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए।

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इन परिस्थितियों में जब पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा स्वयं इस न्यायालय के आदेश का निष्पादन करने में असमर्थ हैं, तो पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश के माध्यम से गैर- जमानती वारंट निष्पादित करने का निर्देश दिया जाता है।

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