Income Tax Return सरकार ने दी बड़ी सौगात, इन लोगों को ITR फाइल करने की छूट जाने डिटेल्स

Income Tax Return सरकार ने दी बड़ी सौगात, इन लोगों को ITR फाइल करने की छूट जाने डिटेल्स आपको इसकी जानकरी के लिओए यह बता देते है की अगर आपने भी इनकम टैक्स हुई भरा है तो यह आपके लिए बहुत ही खास खबर है जी हां मौजूदा समय में लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं. और 2 करोड़ से भी अधिक टैक्स रिटर्न दाखिल भी हो चुके हैं। जी हां और इस बार व्यक्तिगत टैक्स के भुगतान के लिए सरकार ने 31 जुलाई 2023 की लास्ट तारीख भी तय की है। जी हां और इस फाइनेंशियल ईयर में लोग 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस बार कुछ लोगों को ITR फाइल करने की छूट भी दी गई है। जी हां उसके लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना जरुरी है।

इनकम टैक्स रिटर्न
आपको इसकी जानकारी के लिए यह बता देते की इनकम टैक्स रिटर्न 1961 की धारा 194P के तहत कुछ बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से राहत भी दी गई है। जी हां और ऐसे लोगों को कुछ नियमो का पालन भी करना बहुत ही जरुरी है, आपको बता देते है की बुजुर्ग देश का रहने वाला होना चाहिए और उनकी आयु 31 मार्च 2023 तक 75 साल या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। जी हां उनको ही टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई हो।
टैक्स भुगतान में विशेष बातों का रखें ध्यान
आपको इसकी जानकारी के लिए यह बता देते है, की इसमें विशेष बातो का ध्यान रखना बहुत ही जरुरी है।जी हां और ऐसे में बुजुर्गों के पास पेंशन के अतिरिक्त कोई दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। जी हां उसमे जिस खाते में पेंशन आ रही है उस बैंक से उनको ब्याज के तौर पर इनकम हो रही है वह बुजुर्ग लोग हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया जा सकता है।जी हां और ऐसे बुजुर्गों लोगों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी में कोई टैक्स नहीं देना होता है और दूसरी में टैक्स चुकाना होता है।

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