कलेक्टर के प्रतिबंध के बाद भी जिले में हो रही बोङ्क्षरग, निवार पुलिस ने की कार्रवाई, बोरिंग मशीन जब्त, मामला दर्ज

कटनी, यशभारत। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा द्वारा जिले में भूजल स्तर में लगातार गिरावट होने से नलकूप का अवैध खनन करने वाले करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है, जिसके पालन में निवार पुलिस द्वारा ग्राम पहाड़ी निवार में नलकूप का अवैध खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। निवार चौकी प्रभारी अंजनी मिश्रा ने बताया कि ग्राम पहाड़ी निवार में बिना अनुमति के बोर मशीन से नलकूप खनन होने की सूचना मिली। सूचना की तस्दीक के लिए स्टाफ के मौके के लिए रवाना किया गया। जहां एक अशोक लीलैंड कंपनी का नीले रंग का ट्रक बोर मशीन लगाकर खनन कर रहा था। बताया जाता है कि ललित चौबे अपने मकान के पीछे भूमि में बोर करने के लिए वाहन चालक हरिप्रसाद मालगाम को मय बोर मशीन ट्रक बोरिंग को खनन के लिए लाया गया है। जो कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट के आदेश के पालन में कटनी जिले में से भू-जल स्तर में लगातार गिरावट होने पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 की शक्तियों के आदेश के पालन में समस्त तहसीलों में पेयजल परीक्षण अधिनियम लागू किया गया है। जो उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए वाहन से बोरिंग मशीन का चालक हरिप्रसाद मलगाम पिता प्रीतम सिंह निवासी ग्राम पिंडरई थाना बीजाडांडी मंडला का नलकूप का खनन करते पाये जाने पर धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर अनुमति के संबंध में पूछा गया। मौके पर हरिप्रसाद मलगाम के कब्जे से अशोक लीलैंड कंपनी का नीले रंग का ट्रक बोर मशीन सहित जिसका नम्बर जप्त कर कब्जे में लिया गया। आरोपी ललित चौबे पिता निवासी पहाडी निवार व हरिप्रसाद मलगाम पिता प्रीतम सिंह निवासी पिंडरई थाना बीजाडांडी मंडला के विरूद्ध धारा 223, 3(5) बीएनएस एवं मप्र पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 का पाये जाने से आरोपी ललित चौबे व हरिप्रसाद मलगाम को धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया। कार्यवाही में चौकी प्रभारी निवार अंजनी मिश्रा, गौरव सेन, आरक्षक अरविंद, वकील यादव की भूमिका रही।







