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भिक्षावृत्ति पर सख्ती,भीख न दें, शिक्षा और रोजगार से जोड़ें निगमायुक्त की अपील

14 भिक्षकों का पुनर्वास

भिक्षावृत्ति पर सख्ती,भीख न दें, शिक्षा और रोजगार से जोड़ें निगमायुक्त की अपील

जबलपुर। शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा एक संवेदनशील और व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ‘स्माइल प्रोजेक्ट’ के तहत इस पहल को प्रभावी रूप दिया जा रहा है।

निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भिक्षावृत्ति मुक्त जबलपुर के लक्ष्य को लेकर नगर निगम की टीम शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, चौराहों और धार्मिक स्थलों पर लगातार रेस्क्यू और काउंसलिंग अभियान चला रही है।उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दें, बल्कि जरूरतमंदों को शिक्षा और रोजगार से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें।

इस संबंध में उपायुक्त  अंकिता जैन एवं विधि अधिकारी राजीव अनभोरे ने बताया कि नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 360 एवं 361 के तहत नगर सीमा में सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगना या इसके लिए प्रेरित करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

14 भिक्षकों का पुनर्वास

अभियान के तहत नगर निगम टीम ने आज कार्रवाई करते हुए 14 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया। इनमें से 8 को नगर निगम के आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनके रहने और भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। वहीं 6 अन्य व्यक्तियों को काउंसलिंग के बाद उनकी इच्छा और पारिवारिक स्थिति के आधार पर सुरक्षित रूप से उनके गृह ग्राम भेजा गया।

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