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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया, राहुल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ईडी ने कोर्ट में कहा

गांधी परिवार ने अपराध से 142 करोड़ रुपये कमाए, संपत्ति जब्त

नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपये कमाए हैं और उन पर अपराध से प्राप्त धन को अपने पास रखने और उसे वैध बनाने का आरोप है। ईडी ने यह भी कहा कि यंग इंडिया कंपनी का लाभकारी स्वामित्व हमेशा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रहा है।

स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले में 2 से 8 जून तक रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की प्रति शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।

ईडी के अनुसार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। ईडी ने नवंबर 2023 में नेशनल हेराल्ड की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

मामले की पृष्ठभूमि:

  • शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया।
  • स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इसलिए इसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • गांधी परिवार ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है।

सुनवाई की मुख्य बातें:

  • ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपया कमाया।
  • ईडी ने नेशनल हेराल्ड की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
  • कोर्ट ने 2 से 8 जून तक रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है।
  • कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट की प्रति सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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