सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर नगर निगम को देना होगा सर्विस टैक्स, कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज नई दिल्ली से आया फैसला।

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जबलपुर, यश भारत। नगर निगम जबलपुर के लिए शुक्रवार का दिन एतिसाहिक रहा है। आज के दिन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि नगर निगम जबलपुर को सिर्फ कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देना होगा।

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नए आदेश के अनुसार अब रेसिडेंशियल लीज रेंट पर नगर निगम को सर्विस टैक्स नहीं देने होंगे। इस संबंध में टैक्स अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2008 से 2013.14 तक रेसिडेंशियल और कमर्शियल लीज रेंट पर सर्विस टैक्स देने के लिए जबलपुर नगर निगम द्वारा कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज कोर्ट नई दिल्ली में एक पिटीशन मई 2017 में दायर की गई थी जिसको लेकर आज फैसला सामने आया है।

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इस फैसले से नगर निगम को। करीब तीन करोड़ रुपए ने टैक्स देने से मुक्ति मिली है।।जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में सेंट्रल एक्साइज के कमिश्नर ने नगर निगम को नोटिस देकर कहा था के रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनो पर टैक्स देना होगा, जिसके बाद जबलपुर नगर निगम ने नई दिल्ली में अपील कोर्ट में दायर की थी।

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