जबलपुरभोपालमध्य प्रदेश

खुले में मांस, मछली विक्रय करने वालों पर कार्यवाही; 297 दुकानों पर लगवाये गये पर्दे 

नरसिंहपुर। खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं किये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 एवं 269 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने समस्त नगरीय निकाय को बिना अनुमति के अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए दलों का गठन किया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के नगरीय निकायों में दलों द्वारा खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु/ मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई। इस दौरान जिले की सभी नगरीय निकायों द्वारा मांस विक्रय करने वाली कुल 2 दुकानें बंद करवाई गई। मांस विक्रय करने वाले कुल 51 व्यक्तियों को लायसेंस जारी किये गये। मांस विक्रय करने वाले कुल 62 व्यक्तियों को निकाय द्वारा पुर्नव्यवस्थापित किया गया। नगरीय निकाय द्वारा मांस विक्रय करने वाली कुल 297 दुकानों पर पर्दे लगवाये गये।

इस सिलसिले में नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर द्वारा मांस विक्रय करने वाली 2 दुकानें बंद करवाई। मांस विक्रय करने वाले 10 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, मांस विक्रय करने वाले 9 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 58 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर पालिका परिषद गाडरवारा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 19 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 105 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर पालिका परिषद करेली द्वारा मांस विक्रय करने वाले 3 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 23 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर पालिका परिषद गोटेगांव द्वारा मांस विक्रय करने वाले 22 व्यक्तियों को लायसेंस जारी और मांस विक्रय करने वाली 25 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर परिषद तेंदूखेड़ा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 7 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 23 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर परिषद चीचली द्वारा मांस विक्रय करने वाले 14 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और मांस विक्रय करने वाली 18 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर परिषद सांईखेड़ा द्वारा मांस विक्रय करने वाले 15 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, 5 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और 25 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-नगर परिषद सालीचौका द्वारा मांस विक्रय करने वाले 4 व्यक्तियों को लायसेंस जारी, 5 व्यक्तियों को पुर्नव्यवस्थापित और 20 दुकानों पर पर्दे लगाये गये।

-जिले के नगरीय निकायों में गठित दलों द्वारा 15 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक खुले में तथा बिना अनुमति पत्र के पशु/ मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही के दौरान कुल 112 दुकानों पर 7500 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया। नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर द्वारा 13 दुकानों पर एक हजार रुपये, गाडरवारा द्वारा 45 दुकानों पर 1200 रुपये, करेली द्वारा 11 दुकानों पर 1500 रुपये, गोटेगांव द्वारा एक हजार रुपये और नगर परिषद तेंदूखेड़ा द्वारा 9 दुकानों पर एक हजार रुपये, चीचली द्वारा 14 दुकानों पर 800 रुपये, सांईखेड़ा द्वारा 20 दुकानों पर 400 रुपये और सालीचौका द्वारा 600 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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