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Income Tax Return टैक्स भरने वालो के लिए बुरी खबर, टैक्सपेयर्स फटाफट करे यह काम नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

Income Tax Return टैक्स भरने वालो के लिए बुरी खबर, टैक्सपेयर्स फटाफट करे यह काम नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते यही की सरकार देश के विकास और समाज कल्याण के लिए टैक्स लिया जाता है। जी हां और अब टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई है जो की आपको जानना बहुत ही जरुरी है। और इसमें इन टैक्स में इनकम टैक्स को भी शामिल किया गया है। जी हां और यह हर साल निर्धारित टैक्स स्लैब के मुताबित, अब टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होता है। जी हां और वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अब लोगों को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी दाखिल करना जरुरी है। जी हां और इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले लोगों के लिए एक अब एक जरुरी अपडेट भी सामने आया है, इसमें इन्होने यह भी कहा है कि अब लोगों को इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की इनकम टैक्स एक्टर के सेक्शन 44AB के तहत टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी दाखिल करना है, जी हां और अब इस तारीख को बढ़ाया नहीं गया है। यह उन लोगो के लिये बेहद ही खास खबर है, जिन लोगों ने तय तारीख तक इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं की है। जी हां और उन लोगों को जुर्माना भी देना होगा और जुर्माना देकर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं।

ITR फाइल

आपको इसकी डिटेल्स के लिए बता देते है की अगर तय तारीख के निकल जाने के दौरान अब देर से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा की जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट कुल का 0.5 फीसदी या 1.5 लाख  रुपये में से भी कम का जुर्माना लगता है। और फिर अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट जमा किए बिना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो इसे डिफेक्टिव ITR फाइल माना जाएगा।

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ऐसे देखें ऑडिट रिपोर्ट

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की दाखिल किए गए इस ITR को सही करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की और से नोटिस भी सेंड किया जा सकता है। और इस टैक्स भरने वालों को ऑडिट रिपोर्ट भरने के साथ-साथ में राशि का भुगतान करना होगा। और एक बार जुर्माना चुकाया जा चुका है, और ऑडिट रिपोर्ट को जमा कर दिया जाता है तो टैक्स भुगतान करने वालों को फिर से ITR फाइल करना होगा।

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