जबलपुरमध्य प्रदेश

इंदौर सड़क हादसे पर हाईकोर्ट सख्त – स्वतः संज्ञान लेकर पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब

23 सितम्बर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश

जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने अख़बारों में प्रकाशित इंदौर के दर्दनाक सड़क हादसे की खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में जनहित याचिका (PIL) दर्ज करवाई और तत्काल नोटिस जारी करते हुए इंदौर के पुलिस कमिश्नर को 23 सितम्बर तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

क्या है मामला

इंदौर में हाल ही में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट की खबरें प्रदेशभर के अख़बारों में प्रमुखता से छपी थीं। हादसे ने न केवल आमजन बल्कि न्यायपालिका को भी झकझोर दिया। घटना में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और पुलिस की जिम्मेदारी जैसे सवाल खड़े हुए।

कोर्ट की सख्ती-चीफ जस्टिस ने कहा कि—

सड़क हादसे आम हो रहे हैं, यह गंभीर चिंता का विषय है।
जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाना जरूरी है।
समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और जानें जा सकती हैं।

पुलिस कमिश्नर पर जवाबदेही

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस कमिश्नर इंदौर को पूरे मामले पर विस्तार से रिपोर्ट देनी होगी—हादसे की जांच की स्थिति,
जिम्मेदारों की पहचान,और भविष्य में रोकथाम के उपाय।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button