हाईकोर्ट का जबलपुर मेडिकल साइंस के पूर्व रजिस्टार और वर्तमान कुलसचिव को नोटिस: नर्सिंग छात्रों को क्यों जनरल प्रमोशन नहीं दिया 6 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करें
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलसचिव डॉ पुष्पराज सिंह बघेल एवं पूर्व कुलसचिव डॉ प्रभात कुमार बुधेलिया को अवमानना ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एंव जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविजन बेंच के मामले पर सुनवाई करते हुए आगामी 6 सप्ताह में जवाब मांगते हुए सुनवाई करने की बात कही है।
जबलपुर के एक नर्सिंग कॉलेज ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 13 छात्रों के लिए पूर्व में याचिका दायर की गई थी जो कि कोविड के कारण समय पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। हाईकोर्ट ने 12 जनवरी 2022 को आदेश दिए थे कि कुल 13 छात्रों में से बीएससी, एमएससी नर्सिंग के आठ छात्रों को जनरल प्रमोशन का लाभ दो।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीपीटी विषय के 5 छात्रों को तत्काल आगामी परीक्षाओं में शामिल भी किया जाए बावजूद इसके मेडिकल यूनिवर्सिटी के वर्तमान और पूर्व कुलसचिव डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल और डॉ. प्रभात कुमार बुधौलिया ने आदेश का पालन नहीं कि लिहाजा कॉलेज ने हाईकोर्ट में पुनः अवमानना याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए वर्तमान और पूर्व कुलसचिव को अवमानना नोटिस जारी किया गया है।