जबलपुरभोपालमध्य प्रदेशराज्य

शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म : आरोपी को 20 वर्ष की सजा   

न रसिंहपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्‍यायालय द्वारा आरोपी इमाम खान उर्फ यूनुस, उम्र 26 वर्ष निवासी-बारूरेवा मुर्गाखेड़ा, थाना सुआतला, हाल पता केन्द्रीय जेल के पीछे थाना स्टेशनगंज नरसिंहपुर को धारा-366क भा.दं.वि. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 हजार-रूपये अर्थदंड एवं 376(3) भा0दं0वि0 तथा धारा 5(स)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, 2-2 हजार/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

 

जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि अभियोक्त्री द्वारा थाना स्टेशनगंज में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी एडीपीओ श्रीमती सोनाली तिवारी द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्‍पश्‍चात मौखिक तर्क प्रस्‍तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button