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NEET पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई, NTA की सफाई – परीक्षा कराने में कोई सिस्टेमेटिक फेलियर नहीं हुई

NEET Paper Leak Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार 16 जुलाई को  NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई कल करने की मांग की, लेकिन CJI ने कहा कि आज ही इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।

NTA ने सिस्टेमेटिक फेलियर से किया इनकार
परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुनवाई शुरू होने पर अपनी सफाई पेश की। एनटीए ने कहा कि परीक्षा कराने में कोई सिस्टेमेटिक फेलियर नहीं हुई है। NTA ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का आरोप हैं कि कुछ कैंडिडेट्स ने बहुत ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। यह बात गलत है, NTA ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता पर अनवेरिफाइड सोर्स के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कोर्ट को अप्रमाणित और भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

IIT मद्रास और NTA की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें NEET-UG 2024 परीक्षा प्रक्रिया के निष्पक्ष होने का दावा किया गया था। केंद्र ने बताया कि IIT मद्रास की रिपोर्ट में ग्रुप्स में चीटिंग कराने या किसी एक स्टूडेंट ग्रुप को फायदा पहुंचाने या नकल कराने की जानकारी नहीं मिली है। NTA ने भी एक अलग हलफनामा दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि मार्क्स सही ढंग से दिए गए हैं और मार्क्स देने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है।

पहली सुनवाई में पेपर लीक होने की बात मानी गई
8 जुलाई को हुई पहली सुनवाई में बेंच ने माना कि पेपर लीक हुआ था। पुन: परीक्षा का निर्णय तभी लिया जा सकता है जब पता चले कि यह कितनी व्यापक है। इसके बाद कोर्ट ने NEET से जुड़े चार पक्षकारों – NTA, केंद्र सरकार, CBI और पुन: परीक्षा की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को 10 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया था।

सीबीआई ने की हलफनामा दाखिल करने में देरी
NEET पर दूसरी सुनवाई 11 जुलाई को हुई। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 18 जुलाई तक स्थगित कर दिया। CJI की बेंच ने कहा कि NTA और केंद्र सरकार के हलफनामे सबको नहीं मिले हैं। इसी कारण सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई। 17 जुलाई को NTA ने लिखित में कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि परीक्षा में व्यवस्थित धांधली हुई है, बिल्कुल गलत है।

सीबीआई ने चार मेडिकल स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया
CBI ने NEET मामले में पटना AIIMS के चार छात्रों को हिरासत में लिया है। इन छात्रों में चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन (2021 बैच) और कुमार शानू (2022 बैच) शामिल हैं। उनके कमरे सील कर दिए गए हैं और उनके लैपटॉप व मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाओं पर सुनवाई
NEET-UG में अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट में 38 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें से 34 याचिकाएं छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों द्वारा दायर की गई हैं, जबकि 4 याचिकाएं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर की गई हैं। NEET उम्मीदवार शिवांगी मिश्रा ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की जांच के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद NTA ने 4 जून को परीक्षा का परिणाम घोषित किया, जो तय तारीख से 10 दिन पहले था।

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