जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,अतिथि शिक्षकों को राहत,आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी नहीं
काउंसलिंग के समय जमा होगा अनुभव प्रमाण पत्र

जबलपुर: मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले अतिथि शिक्षकों को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवेदन करते समय अतिथि शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। अब उन्हें यह प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना होगा। यह फैसला हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अनुभव प्रमाण पत्र न होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस मामले में, अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही परेशानियों के कारण वे भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिससे अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने का मौका मिल गया है। यह निर्णय राज्य सरकार के उस प्रावधान के खिलाफ है जिसमें आवेदन के समय ही अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता था। इस फैसले के बाद, अब अतिथि शिक्षक बिना किसी रुकावट के आवेदन कर सकेंगे और बाद में काउंसलिंग के दौरान अपना अनुभव प्रमाण पत्र जमा करा पाएंगे।







