12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सुलह से मिलेगा त्वरित न्याय अधिक से अधिक मामलों के निराकरण और विधिक योजनाओं के प्रचार प्रसार पर मीडिया से संवाद

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी सुलह से मिलेगा त्वरित न्याय
अधिक से अधिक मामलों के निराकरण और विधिक योजनाओं के प्रचार प्रसार पर मीडिया से संवाद
भोपाल, यश भारत। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनीत अग्रवाल से यश भारत न्यूज़ संवाददाता संकेत ने लोक अदालत की तैयारियों प्रकरणों के निराकरण और आमजन को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बातचीत की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सहमति और सुलह के आधार पर निराकरण कराने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान कर सकते हैं। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होती है तथा मामलों का शीघ्र निराकरण संभव होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल विवाद दांडिक प्रकरण पारिवारिक विवाद चेक बाउंस विद्युत संबंधी मामले मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य मामलों में पक्षकार आपसी सहमति से समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान नालसा एवं सालसा की विभिन्न जनकल्याणकारी विधिक योजनाओं के प्रचार-प्रसार को लेकर भी चर्चा हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मीडिया से अपील की कि राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया उद्देश्यों और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि जरूरतमंद नागरिक इसका लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने कहा कि लोक अदालत आम नागरिकों को सरल सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है।







