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रिव्यू DPC के बाद ASI से SI जबलपुर समेत जिला पुलिस बल के अधिकारियों की पदोन्नति

PHQ ने जारी किए दिशा-निर्देश

जबलपुर, यश भारत। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल ने विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की समीक्षा बैठक के बाद सहायक उपनिरीक्षक (ASI) और कार्यवाहक उपनिरीक्षक से उपनिरीक्षक (SI-जिला पुलिस बल) के पद पर पदोन्नति का संशोधित आदेश जारी किया है। यह आदेश पूर्व में 20 जुलाई 2026 को जारी आदेश के क्रम में जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार पदोन्नत अधिकारियों को पे-मेट्रिक्स लेवल-9 के तहत वेतनमान 9300-34800+3600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदस्थ किया जाएगा। अधिकारियों की वरिष्ठता सूची क्रमांक के अनुसार पदोन्नति पद पर वरिष्ठता यथावत रखी गई है।
पदोन्नत अधिकारियों को मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प आदेश प्राप्त होने के एक माह के भीतर देना होगा। पदोन्नति का आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP 13954/2016 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
इकाई प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच, आपराधिक मामला या निलंबन की कार्रवाई लंबित है, उन्हें कार्यमुक्त न किया जाए। वहीं, मूलभूत प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों को भी पदोन्नति पर रिलीव नहीं किया जाएगा। आदेश केवल जिला पुलिस बल संवर्ग के लिए लागू होगा। विसबल, विशेष शाखा और ट्रेड सहित अन्य संवर्गों के कर्मियों की आमद स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

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