इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामला
सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को राहत

भोपाल: राजधानी भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने और एसआईटी जांच कराने का निर्देश दिया गया था।
यह मामला इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को भोपाल कमिश्नर को तीन दिनों के भीतर मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद भोपाल के कोहेफिजा थाने में उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज के जरिए कॉलेज को मान्यता दिलाने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शुक्रवार, 22 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान, मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश में कानूनी खामियां होने का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।







