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सड़क हादसे में मौत: कोर्ट ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को देना होगा 93.41 लाख का मुआवजा

सड़क हादसे में मौत: कोर्ट ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को देना होगा 93.41 लाख का मुआवजा

भोपाल, यशभारत। राजधानी के जिला न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक युवक के मामले में न्याय करते हुए मृतक के परिजनों को 93 लाख 41 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाते हुए मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एमपी नगर, भोपाल) को मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

मृतक राहुल ठाकुर (27) लालघाटी, बैरागढ़ निवासी थे और बजाज फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे। अधिवक्ता आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने बताया कि 27 अगस्त 2024 की रात 9:30 बजे राहुल अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली आ रहे थे। इस दौरान एनएच-45 पर ग्राम हरसिली के पास पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल राहुल को शासकीय अस्पताल बरेली ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने मामले में संबंधित मोटरसाइकिल के चालक, मालिक और इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी और वाहन मालिक की ओर से दुर्घटना के लिए मृतक को ही जिम्मेदार ठहराकर दावा खारिज करने की मांग की गई थी। हालांकि, साक्ष्यों और तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायालय ने बीमा कंपनी और वाहन मालिक को लापरवाही का दोषी पाया और पीड़ित परिवार को 93 लाख 41 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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