जबलपुरमध्य प्रदेश

बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बाक्स बजाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज,

बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बाक्स बजाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज,

जबलपुर , यशभारत । थाना प्रभारी रांझी उमेश कुमार गोल्हानी ने बताया कि आज रात्रि मिली सूचना के आधार पथ गोकलपुर मेन रोड़ रांझी में एक ट्रक में बहुत तीव्र आवाज में डीजे बाक्स/ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा था । सूचना पर दबिश दी गई जहां एक व्यक्ति स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक एम एच 06 जी 3691 में 3 छोटे व 12 बड़े डीजे बाक्स लगाकर बहुत तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते मिला, उक्त साउण्ड के मालिक को बुलाकर नाम पता पूछने पर अपना नाम शैलेन्द्र कुमार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम घाना खमरिया बताया जिससे साउण्ड बाक्स आवाज में बजाने की वैधानिक अनुमति मांगने पर नहीं होना बताया, शैलेन्द्र कुमार श्रीवात्री के कब्जे से स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक एम.एच. 06 जी 3691 में 3 छोटे व 12 बड़े डीजे बाक्स, 1 मिक्सर मशीन, 2 एम्पलीफायर, 1 जनरेटर सहित जप्त करते हुये आरोपी शैलेन्द्र कुमार श्रीवात्री के विरूद्ध धारा 7/15 म.प्र.कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार थाना प्रभारी सिविल लाईन शशि धुर्वे ने बताया कि बीते दिवस दौरान पेट्रोलिंग पुलिस लाईन गेट के सामने चार पहिया वाहन महिन्द्रा पिकअप क्रमांक एमपी 20 जेड क्यू 7080 में तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाया जा रहा था, साउण्ड आपरेटर से नाम पता पूछने पर अपना नाम अविनाश पासवान उम्र 28 वर्ष निवासी कन्हैया डेयरी के पीछे न्यू कंचनपुर अधारताल बताया जिससे उक्त साउण्ड सिस्टम तेज आवाज में बजाने के संबंध में अनुमति पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी साउण्ड आपरेटर अविनाश पासवान के कब्जे से पिकअप क्रमांक एमपी 20 जेड क्यू 7080, 8 बड़े साउण्ड 1 मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर, जप्त करते हुये धारा 7/15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

थाना प्रभारी श्री धीरज राज ने बताया कि आज पैट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि वाहन एमपी 20 एलबी 4124 जिसमें डीजे के 2 बडे एवं 6 छोटे बॉक्स, 6 लाईट गाडी मे डीजल इंजन लगा है उपर स्टैपलाईजर मशीन लगी है जिसमे तेज आवाज में डीजे बजाये जा रहे है।

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