EPFO के सदस्यों की चमकाई किस्मत अब ग्राहको को सीधे 9 गुना मिलेगी EPS पेंशन जाने डिटेल्स

EPFO के सदस्यों की चमकाई किस्मत अब ग्राहको को सीधे 9 गुना मिलेगी EPS पेंशन जाने डिटेल्स आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की अगर आप भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो यह न्यूज़ आपके लिए बहुत ही खास है।जी हां आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की EPFO बोर्ड की बैठक हुई है। जिसमे की EPS के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन पर फैसला लिया जा सकता है। और उसमे न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग हो रही है। जी हां अभी ईपीएफओं ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये तक के तय कर रखी है।और इसमें मार्च महीने में संसद स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन की रकम को 1000 रुपये से बढ़ाकर यह 3 हजार रुपये करने की बात कही गयी थी।जी हां जो की पेंशनर्स की मांग यह है, कि पेंशन की राशि काफी कम है। तो अब इसको बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपये किया जाना चाहिए।

आपको जानकारी के लिए यह बता देते है की ईपीएफओ बोर्ड मेंबर और देश के मजदूर संघ की मांग है। यह कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले की आखिरी वेतन के अनुसार पेंशन को तय की जाना चाहिए। और इसमें अभी तक आखिरी 5 सालों की सैलरी का औसत देखा जाता है।
EPS 95 पेंशन स्कीम
आपको जानकारी के अनुसार यह बता रहे है की यह क्या है, EPFO के तहत प्रोविडेंट फंड पाने पर सभी ग्राहकों के लिए EPS-95 है।जी हां उसमे प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों को 58 साल की आयु के बाद पेंशन मिलती है। और उसमे कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना बहुत जरुरी है। और जब कोई कर्मचारी ईपीएफ यानि कि ईपीएफ का सदस्य बनाता है। तब वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। और कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देता है, उसमे उतनी ही रकम नियोक्ता के द्वारा दी जाती है,और कर्मचारी अपनी सैलेरी का 12 फीसदी ईपीएफ में योगदान देता है।
आपको इसमें ईपीएस खाते में कंट्रीब्यूशन का 8.33 फीसदी होता है।जिसमे की अभी पेंशन योग्य सैलरी अधिकतम 15 हजार रुपये ही मानी जाती है। और उसमे यह पेंशन का भाग अधिकतम 1250 रुपये हर महीने है।और उसके तहत न्यूनतम पेंशन 1 हजार रुपये और इसमें अधिकतम 7500 रुपये दी जाती है। जी हां यह स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है।अगर कर्मचारी की नौकरी के समय 58 साल से पहले मौत होती है। तब उसकी पत्नी और बच्चों को यह पेंशन मिलती है।

ईपीएस का फायदा उठाने के लिए निम्न शर्तें
- कर्मचारी को ईपीएफ का ग्राहक होना चाहिए।
- और इसमें नौकरी का समय कम से कम 10 साल का हो।
- उसमे कर्मचारी 58 साल की उम्र पार कर चुका हो। और 50 साल की आयु पूरी कर लेने और 58 साल की आयु से पहले भी पेंशन लेने का ऑप्शन चुना जा सकता है। और उसमे आपको कम पेंशन मिलेगी। जिसमे की आपको 10डी भरना होता है।
- और कर्मचारी चाहें तो 58 साल पूरा होने के बाद भी यह ईपीएस में योगदान कर सकता है, और या तो 58 साल हो या फिर 60 साल होने पर पेंशन शुरु करा सकते हैं।
- इसमें 60 साल की उम्र होने पर पेंशन शुरु कराने पर 2 साल के लिए 4 फीसदी सालाना की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिलती है।
- और यदि कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके पत्नी और बच्चो को पेंशन पाने का हक होता है।
- इसमें अगर कर्मचारी की सेवा 10 साल से कम है, तब उसे 58 साल की आयु में पेशन की रकम निकालने का ऑप्शन मिलता है।
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