भोपालमध्य प्रदेश

गोमांस तस्करी मामला: मुख्य आरोपी असलम कुरैशी को सेशन कोर्ट से मिली जमानत

गोमांस तस्करी मामला: मुख्य आरोपी असलम कुरैशी को सेशन कोर्ट से मिली जमानत

हैदराबाद लैब से फॉरेंसिक रिपोर्ट न आने का वकील ने दिया हवाला, 35 हजार के मुचलके पर रिहाई के आदेश

भोपाल, यशभारत। राजधानी के बहुचर्चित गोमांस तस्करी मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी को जिला सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। निचली अदालत से अर्जी खारिज होने के बाद, सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
निचली अदालत से नहीं मिली थी राहत
बता दें कि आरोपी असलम कुरैशी को पुलिस ने गोमांस की तस्करी और अवैध परिवहन के आरोप में गिरफ्तार किया था। शुरुआत में आरोपी ने लोअर कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अपराध की गंभीरता और जनभावनाओं को देखते हुए अदालत ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी के वकील ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी बनी मुख्य आधार
बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि जब्त किए गए मांस की पुष्टि के लिए उसे हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट के अभाव में यह साबित नहीं किया जा सकता कि जब्त सामग्री गोमांस ही है। इसी आधार पर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई गई थी।
भानू हिंदू की आपत्ति हुई दरकिनार
सुनवाई के दौरान भानू हिंदू ने असलम की जमानत का कड़ा विरोध किया और इसे समाज के प्रति गंभीर अपराध बताया। हालांकि, कोर्ट ने वैधानिक प्रक्रिया और साक्ष्यों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 35,000 रुपये के निजी बांड पर जमानत मंजूर कर ली।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह पाया कि वर्तमान में लैब रिपोर्ट लंबित है। फॉरेंसिक स्पष्टता न होने तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं समझते हुए जमानत आदेश पारित किए गए हैं।

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