जबलपुर में बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर और सॉल्यूशन क्रीम की बिक्री पर रोकः कलेक्टर ने जारी किया आदेश

जबलपुर, यशभारत। बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर और पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन क्रीम की बिक्री पर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने रोक लगा दी है। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर और पंचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सॉल्यूशन क्रीम का उपयोग बच्चे नशे के रूप में कर रहे हैं इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। कलेक्टर ने कहा कि रजिस्टर्ड डॉक्टर के नये प्रिस्क्रिप्शन के बिना दुकान कॉरेक्स कफ सिरप भी बिक्री नहीं होगी।
कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सूचना मिल रही थी कि कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रुप किया जाता है, जो कि सामान्य उपयोग की वस्तुएँ होने से आसानी से बाजार में सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध हो जाती है। कम उम्र के बच्चों द्वारा अज्ञानतावश उक्त उपयोग की वस्तुयों का नशे के रूप में उपयोग किया जाना एक आम समस्या होती जा रही है. जिसके दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रूप में निश्चित् रुप से परिलक्षित होते है। नाबालिग एवं कम उम्र के बच्चों को उक्त नशे का आदि बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्ग्रमित किए जाने की पूर्ण संभावना रहती है। उक्त कारणों से नाबालिग बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभाव सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि एवं अपराधिक गतिविधियों की संभावनायें है।
कम उम्र के बच्चे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं
कलेक्टर ने कहा कि सूचनाओं से समाधान हो गया है कि नशे के रुप में नाबालिग बच्चों ध् कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के लिये किया जा रहा है। जिस पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये भारतीय, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश
1. जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार कॉरेक्स कफ सिरप पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं करेगा।
2. जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर एवं वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पादध्सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा।
3. जबलपुर जिले में कोई भी दुकानदार थिनर (सामान्यतया रंगों के साथ उपयोग किये जाने वाला उत्पाद) सामग्री नाबालिग बच्चों को विकरा नही करेगा।