भोपालमध्य प्रदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता-माता को 20-20 वर्ष की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पिता-माता को 20-20 वर्ष की सजा

भोपाल, यशभारत। अशोकनगर जिले में 11 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी पिता और सहयोगी माता को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। घटना 15 सितंबर 2024 की है, जब आरोपी ने घर में अकेली बालिका के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाकर चुप रहने को कहा। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी दी, लेकिन मां ने भी उसे चुप रहने के लिए दबाव बनाया। इसके बावजूद बालिका ने स्वयं थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, मेडिकल परीक्षण और डीएनए जांच कराई। जांच में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पुष्ट पाए गए। 8 नवंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इसे महिला और बालिका सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम बताया है।

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