10 मेडिकल स्टोर्स पर औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई
जांच में बिना फार्मासिस्ट दवा बिक्री, बिल और जरूरी रिकॉर्ड में मिलीं अनियमितताएं

10 मेडिकल स्टोर्स पर औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई
जांच में बिना फार्मासिस्ट दवा बिक्री, बिल और जरूरी रिकॉर्ड में मिलीं अनियमितताएं
कटनी, यशभारत । जिले में दवा कारोबार में नियमों की अनदेखी पर औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर सोनम जैन ने जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री की जा रही थी। इसके अलावा ग्राहकों को बिल या कैश मेमो नहीं दिए जा रहे थे तथा दवाओं की खरीद-बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से संधारित नहीं किए गए थे।
निरीक्षण के दौरान अनुसूची एच, एच-1 और एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री से जुड़े आवश्यक अभिलेखों में भी कमियां पाई गईं। कई दुकानों में वैध चिकित्सकीय प्रिस्क्रिप्शन और निर्धारित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं मिले, जो नियमों का उल्लंघन माना गया।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर विभाग ने संबंधित मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
नोटिस प्राप्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स में साईं मेडिकल एंड जनरल स्टोर हरदुआ, नवीन मेडिकल स्टोर रीठी, अनिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर देवगांव, संदीप मेडिकल स्टोर बहोरीबंद, प्रकाश मेडिकल, आदित्य मेडिकल बहोरीबंद, गौतम मेडिकल, गणेश मेडिकल, मोहित मेडिकल एंड जनरल स्टोर पिपरोंध तथा माहिर मेडिकल एंड जनरल स्टोर निवार पहाड़ी शामिल हैं।
औषधि प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में प्राप्त जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।







