उमरिया। जिला पंचायत अंतर्गत जनपद मानपुर, पाली और करकेली के पंचायत पदाधिकारी सरपंच के शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि गबन मामले में प्रकरण न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89/92 के तहत पंजीबध्द कर 59 प्रकरणों में 60 सरपंचों के विरूध्द वसूली आदेश पारित किया है।
सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया कि, इन 60 सरपंचों को जिला पंचायत उमरिया के एकल खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरिया, नामे मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जिला पंचायत उमरिया में जमा करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी राशि जमा नहीं की जा रही है। प्रकरण में अन्य अनावेदक पंचायत सचिव एवं प्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध पारित वसूली आदेश में वसूली योग्य राशि की कटौती नियमित रूप से उनके वेतन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों में की जा रही है।
उन्होने सरपंचों को 15 दिवस का अतिरिक्त अवसर देकर आदेशित किया है कि, वसूली योग्य राशि शासकीय कोष में जमा कर पावती उपलब्ध करावें। राशि जमा नहीं करने की दशा में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (क) के तहत उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति को सर्वजनिक रूप से नीलाम किया जाकर, राशि की वसूली की जायेगी एवं उक्त सरपंचों को धारा 92 की सहायक धारा 5 के तहत कार्यवाही करते हुए 6 वर्ष की कलावधि के लिए किसी पंचायत से निर्वाचन के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए निरर्हित किये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के विहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल की कार्यवाही की भी होगी।
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