जबलपुरमध्य प्रदेश

अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक साउड बॉक्स बजाया तो होगी कार्रवाई : कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

जबलपुर, यशभारत। परीक्षा महापर्व को देखते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आदेश जारी किया। 1 व 2 मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 तक जबलपुर जिले के परीक्षा केन्द्रो में आयोजित की जा रही है। जिसको ध्यान में रखते हुए रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षाओं के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढाई करने में बाधा उत्पन्न होगी जिसे ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा प्रतिवदेन कलेक्ट्रर सौरभ कुमार सुमन को भेजा गया। जिससे सहमत होते हुये कलेक्ट्रर द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल के तत्वाधान में संचालित परीक्षाओं एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है-

1 सम्पूर्ण जिले में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों के तहत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित एवं अनुमति मिलने पर निर्धारित मापदण्डों/निर्धारित ध्वनि तीव्रता (डेसीबल) के मानक अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा।
2 अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों एवं पूवज़् से घोषित शांत क्षेत्रों (मानवीय उच्च न्यायालय/जिला न्यायालयों) के आस पास का क्षेत्रों के पूर्वानुसार निर्देश लागू होंगे।
3 आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि स्तर दिन में 55 डेसीबल एवं रात में 45 डेसीबल से अधिक नहीं होगा।
4 डी.जे. का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परंतु यह अनुमति सीमित अवधि तथा सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कायज़्क्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी।
5 जबलपुर जिले के संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में आवांछनीय तत्व एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
6 परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
7 परीक्षा केन्द्रों के आसपास वर्दीधारियों को छोडकर चार से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से खड़े नहीं रहेंगे।
8 परीक्षा केन्द्रों के आसपास मोबाईल का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
9 परीक्षा केन्द्रों के आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में लिप्त या नकल करने एवं कराने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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