हत्या के प्रयास के मामले में युवक को मिली राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

जबलपुर, यशभारत। हत्या के एक प्रकरण में हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनिंदर एस भट्टी ने बेलखेडा के ग्राम सुंदरादेही निवासी देवा उर्फ देवसिंह को जमानत प्रदान की है। आवेदक द्वारा थाना बेलखेडा जबलपुर में भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 307, 506, 34 के तहत दर्ज एफ.आई.आर ध् अपराध क्रमांक 356ध्2023 से संबंधित नियमित जमानत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 439 के तहत आवेदन दायर किया गया. आवेदक के वकील द्वारा पक्ष रखा गया कि आवेदक निर्दोष है और मामले में झूठा फंसाया गया है. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार चारों आरोपियों ने घायल प्रहलाद सिंह को चोटें पहुंचाई जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। प्रस्तुत किया गया कि घायल को केवल एक सिर पर चोट लगी है एवं दिनांक 30.11.2023 को पुलिस के प्रश्न के उत्तर में मेडिकल अधीक्षक ने इस बात का जिक्र किया कि मरीज ने बताया था वह नीचे गिर गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह अभियुक्त दीपक सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है एवं आवेदक 02.12.2023 से हिरासत में है और मुकदमा चलेगा, निष्कर्ष निकालने में काफी समय है. इसलिए आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए ।
न्यायालय ने पक्षों की ओर से दी गई दलीलें सुनी और उनका अवलोकन किया एवं तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए न्यायालय ने आवेदक को रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाया एवं निर्देशित किया है कि आवेदक देवा उर्फ देव सिंह को रिहा कर दिया जाए। आवेदक की ओर से अधिवक्ता विवेक कुमार दीक्षित ने पक्ष रखा ।