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आज से तुरंत क्लियर होगा आपका बैंक चेक, RBI की नई गाइडलाइंस पढ़ लीजिए

दो फेज में लागू होंगे नए न‍ियम

दिल्ली,एजेंसी। आज से आपका बैंक चेक होने में समय नहीं लगेगा. आप जिस दिन चेक जमा करेंगे, उसी दिन वो क्लियर हो जाएगा, यानी संबंधित व्‍यक्ति के खाते में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 4 अक्टूबर से सभी बैंकों को एक दिन की अवधि में ही चेक क्लियर करना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे चेक के जरिए भुगतान करना तेज और आसान हो जाएगा. मौजूदा समय में चेक को क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता है.

कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे चेक

नई व्यवस्था के तहत 4 अक्टूबर से जमा किए गए चेक उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे. दोनों बैंकों ने ग्राहकों से चेक बाउंस होने से बचने के लिए पर्याप्त बैलेंस रखने और देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने का आग्रह किया है. एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने 4 अक्टूबर से एक ही दिन में चेक क्लियर होने की जानकारी अपने ग्राहकों को दी है.

दो फेज में लागू होंगे नए न‍ियम

हालांक‍ि आरबीआई की नई गाइडलाइन्‍स दो फेजों में लागू होगी. नए स‍िस्‍टम का पहला चरण 4 अक्‍टूबर 2025 यानी आज से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा. वहीं दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू क‍िया जाएगा.

क‍ितने से क‍ितने बजे तक जमा करना होगा चेक

RBI के नए सिस्टम के अनुसार इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसके तहत चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा.यानी आपको 10 से 4 बजे के दौरान ही बैंक में चेक क्‍ल‍ियर करने के ल‍िए ले जाना होगा. इसके बाद बैंक उस चेक को स्‍कैन करेगा और उसके बाद उसे क्‍ल‍िर‍िंग हाउस भेजेगा. क्‍ल‍ियर‍िंग हाउस, उस चेक की इमेज को राश‍ि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा.ज‍िस बैंक को राश‍ि अदा करने हैं, उसे शाम 7 बजे तक ये कंफर्मेशन देना होगा क‍ि वह चेक क्‍ल‍ियर होगा या नहीं. यानी अब बैंकों के ल‍िए एक ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ होगा, जिस समय तक बैंकों को कंफर्मेशन देना होगा.

पॉज‍िट‍िव पे स‍िस्‍टम का उपयोग करें

बैंकों ने अपने कस्‍टमर्स से ये भी कहा है क‍ि सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करें. इसके तहत वेर‍िफ‍िकेशन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है. खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को अकाउंट नंबर , चेक नंबर, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा.जब चेक आएगा, तब बैंक इन विवरणों का वेर‍िफ‍िकेशन करेंगे. अगर जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, वरना, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को एक बार फ‍िर उसका विवरण देना होगा.

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