जबलपुरमध्य प्रदेश

पटाखों का परिवहन करने वालों की खैर नहीं

प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री, परिवहन और निर्माण पर सख्ती

जबलपुर, यशभारत। संस्कारधानी में रोशनी के महापर्व दीपावली की तैयारियां जोरों पर है शहर में कठौंदा, गोलबाजार, गढ़ा, गोरखपुर, महानद्दा , रांझी बड़ा पत्थर, अधारताल, सदर समेत शहर में कई महत्वपूर्ण जगहों पर पटाखा बाजार के लिए दुकानों तैयार हो रही हैं। कई जगहों पर तो पहले ही दुकानें तैयार हो गई और सज गई। गोलबाजार शहीद स्मारक मैदान में लगने वाले प्रमुख पटाखा बाजार में व्यापारी अपनी दुकानें सजा रहे हैं। इस वर्ष गोलबाजार में 50 लायसेंस धारियों को पटाखों की फुटकर बिक्री की अनुमति दी गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।

बगैर वचन पत्र के नहीं लगेगी दुकान

उच्चतम न्यायालय की ओर से सरकार को कहा गया है कि पटाखा कारोबारियों से पटाखा को लेकर अंडरटेकिंग ली जाए और पटाखा बाजार लगाए जाने से पहले पटाखों के नमूनों का परीक्षण भी किया जाए।इसके तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को प्रत्येक पटाखा एवं विस्फोटक लायसेंस धारी से इस आशय का स्व घोषणा पत्र लेने के निर्देश दिये हैं कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित फटाकों को न बना रहे हैं, न परिवहन कर रहे हैं और न बेच रहे हैं। संबंध में एसडीएम अधारताल पंकज मिश्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत पटाखा बाजार में दुकान लगाई जा रही हैं जिसमें सभी लाइसेंस धारी दुकानदारों को सभी नियमों के पालन के निर्देश दिए गए हैं पटाखा बाजार में पूरी तरह से दुकानें लगने के बाद प्रशासनिक अमले द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

दीपावली के मद्देनज़र प्रशासन ने इस बार प्रतिबंधित पटाखों पर नियंत्रण के लिए सख्त रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के प्रत्येक पटाखा एवं विस्फोटक लाइसेंसधारी से एक स्व-घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से लें।इस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित व्यापारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, परिवहन या विक्रय नहीं कर रहे हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी दीपावली फुटकर पटाखा लाइसेंस, बारहमासी विक्रय लाइसेंस, बिनिर्माण लाइसेंस तथा अन्य अधिकृत व्यवसाय स्थलों का भौतिक सत्यापन किया जाए।ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने डब्ल्यू.पी. (सी) अर्जुन गोपाल बनाम केंद्र शासन एवं अन्य मामले में दिए गए आदेश के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है।प्रशासन का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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