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कोर्ट ने कहा-: खुला रहेगा इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज ,छात्रों की पढ़ाई नही होगी प्रभावित , आरिफ मसूद सहित अधिकारियों पर 3 दिन में दर्ज हो FIR

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि फर्जी सेल डीड के आधार पर कॉलेज संचालित किया गया, जो प्रथमदृष्टया धोखाधड़ी का मामला है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि कॉलेज का संचालन फिलहाल जारी रहेगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।इसी आधार पर हाईकोर्ट ने भोपाल कमिश्नर को आदेश दिया है कि तीन दिनों के भीतर विधायक आरिफ मसूद समेत उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।हाईकोर्ट ने इस गंभीर प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के निर्देश दिए हैं।







