Top-5देशमुख्य ख़बरें

सीईसी ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, निलंबन से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सोमवार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि, अदालत ने अंतरिम तौर पर ज्ञानेश कुमार को पद से निलंबित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े कुछ फैसलों को कथित तौर पर अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए जाने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर से जुड़े कथित तौर पर एकतरफा लिए गए 14 फैसलों को रद्द करने, मामले की स्वतंत्र जांच कराने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एक याचिका में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने तथा चुनाव आयोग के संबंधित डिजिटल डेटाबेस के फोरेंसिक ऑडिट की मांग भी की गई है।

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर से जुड़े विभिन्न फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों के बीच कहा है कि उसके फैसले निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए और निर्णय प्रक्रिया में कोई असहमति नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल निलंबन की अंतरिम मांग स्वीकार नहीं की है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button