
स्टांप ड्यूटी घोटाला, 8 लाख की धोखाधड़ी, जमीन विक्रेता को लगाया 1 करोड़ का चूना
EOW ने दर्ज की FIR
जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) जबलपुर ने करीब 8 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी चोरी और एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के खिलाफ धारा 420 व 120बी भादवि के तहत FIR दर्ज की है। आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत मूल विक्रय पत्र की छायाप्रति (फोटोकॉपी) का दुरुपयोग कर न केवल शासन को राजस्व क्षति पहुंचाई, बल्कि जमीन विक्रेता को भी भारी आर्थिक नुकसान दिया।
मोहम्मद आसिफ, पिता अब्दुल खालिक मंसूरी
निवासी: न्यू कंचनपुर, पोस्ट ऑफिस अधारताल, जबलपुर
रूपेश विश्वकर्मा, पिता तुलसीराम विश्वकर्मा
निवासी: फुटाताल स्कूल के पास, हनुमानताल, जबलपुर
प्रकरण का विवरण
EOW को प्राप्त शिकायत के अनुसार आरोपियों ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी की। जमीन का कुल मूल्य ₹1,03,84,000 दर्शाया गया, जिसमें से ₹20 लाख नकद और शेष राशि चेक से भुगतान का उल्लेख विक्रय पत्र में किया गया। लेकिन विक्रेता को दिए गए सभी चेक बाउंस हो गए।
जांच में सामने आया कि स्टांप ड्यूटी में ₹7,95,920 की कमी पाए जाने पर रजिस्ट्रार ने मूल विक्रय पत्र जारी नहीं किया था। इसके बावजूद आरोपियों ने बिना पूर्ण स्टांप व पंजीयन शुल्क चुकाए, विक्रय पत्र की फोटोकॉपी के आधार पर नामांतरण करा लिया और बाद में वही संपत्ति अन्य व्यक्तियों को बेच दी।
जमीन का विवरण
खसरा नंबर: 159/1/1 एवं 159/2/1
कुल रकबा: 0.257 हेक्टेयर
स्थान: जिला जबलपुर (म.प्र.)
पंजीयन तिथि: 30.11.2019
FIR का ब्योरा
अपराध क्रमांक: 172/2025
धाराएं: 420, 120बी भादवि
घटना अवधि: 30.11.2019 से 08.08.2022
घटनास्थल: जिला जबलपुर
EOW ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। मामले में राजस्व हानि, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र के पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।







