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बरगी बाँध क्रूज हादसे की जाँच के लिए न्यायिक आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी को सौंपी कमान

बरगी बाँध क्रूज हादसे की जाँच के लिए न्यायिक आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस संजय द्विवेदी को सौंपी कमान

 

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बाँध में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। शासन ने इस पूरी घटना की न्यायिक जाँच कराने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी इस आयोग की अध्यक्षता करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य शासन ने जाँच आयोग अधिनियम 1952 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है। यह आयोग न केवल हादसे के असल कारणों का पता लगाएगा, बल्कि इस बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करेगा। इसके साथ ही आयोग इस बात की भी समीक्षा करेगा कि हादसे के समय बचाव कार्य और राहत उपायों में क्या कमियाँ रहीं और क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मौजूद थे।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आयोग पूरे प्रदेश में संचालित होने वाली नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों के ऑडिट और उनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था को लेकर भी सुझाव देगा। साथ ही जल परिवहन के संचालन और रखरखाव के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने और हर पर्यटन स्थल पर क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के गठन की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा।

इस जाँच दल को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। आयोग राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी जाँच पूरी कर रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा। इस आदेश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि हादसे के असली गुनहगारों के नाम सामने आएंगे और प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के मानकों में बड़ा सुधार होगा।

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