भोपालमध्य प्रदेश

भोपाल पुलिस आयुक्त ने नए सुरक्षा संहिता के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

सार्वजनिक प्रदर्शनों और रैलियों के लिए पुलिस को पूर्व सूचना देना अनिवार्यः पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
भोपाल। भोपाल नगरीय पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है। नए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत, भोपाल नगरीय क्षेत्र में अब किसी भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, कार्यालय/शासकीय भवन का घेराव या ज्ञापन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पुलिस विभाग को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।
आयुक्त मिश्र ने स्पष्ट किया कि आदेश जारी करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले इन आयोजनों के दौरान पुलिस और यातायात की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग को इन कार्यक्रमों की पूर्व सूचना मिलने पर ही उनके सुव्यवस्थित संपादन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

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