अमानक ‘Coldrif’ सिरप पर बड़ी कार्रवाई: भोपाल से परासिया तक छापे, कई मेडिकल स्टोर सील
डाईथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक रसायन की पुष्टि, सैकड़ों बोतलें जब्त

अमानक ‘Coldrif’ सिरप पर बड़ी कार्रवाई: भोपाल से परासिया तक छापे, कई मेडिकल स्टोर सील
डाईथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक रसायन की पुष्टि, सैकड़ों बोतलें जब्त
भोपाल।नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल द्वारा गठित जांच दल ने सोमवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए अमानक घोषित ‘Coldrif’ दवा के खिलाफ जिले के विभिन्न औषधि दुकानों पर व्यापक छापामार कार्रवाई की।
इस सिरप में 46.8% डाईथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है जो अत्यंत विषैला और स्वास्थ्य के लिए घातक रसायन है।

‘Coldrif’ सिरप में पाया गया जानलेवा रसायन
शासकीय औषधि विश्लेषक की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कोल्ड्रिफ सिरप में डाईथिलीन ग्लाइकोल की भारी मात्रा (46.8%) मौजूद है।
यह रसायन गुर्दों, यकृत और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी आधार पर प्रशासन ने इस दवा को ‘अमानक और खतरनाक’ घोषित कर कार्रवाई शुरू की।
विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर छापे और कार्रवाई
मेंसर्स आयुष फार्मा, पद्म कॉम्प्लेक्स
दल ने दुकान से 248 बोतलें Coldrif सिरप जब्त कीं।
दो अन्य बैचों के नमूने परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट में यदि रसायन की उपस्थिति पाई जाती है, तो आगे न्यायिक कार्रवाई की जाएगी।
मेंसर्स न्यू अपना मेडिकल स्टोर्स (पुराना पावरहाउस के पास)
यहाँ से 172 बोतलें Coldrif सिरप बरामद कर जब्त की गईं।
मेंसर्स आशीर्वाद मेडिकल स्टोर
टीम द्वारा मांगे जाने पर संचालक ने क्रय-विक्रय के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दुकान को तत्काल सील किया गया।
हरसोरिया मेडिकल, परासिया
यहाँ 5 बोतलें Coldrif सिरप पाई गईं, जिन्हें जब्त कर लिया गया।
पारस मेडिकल, परासिया
दुकान में सिरप नहीं मिला, लेकिन रिकॉर्ड से पता चला कि 6 बोतलें खरीदी गई थीं।
विक्रय बीजक प्रस्तुत न करने पर दुकान संचालक को नोटिस जारी कर लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई शुरू की गई।
मिष्टी मेडिकल स्टोर, परासिया
टीम के अनुसार, मिष्टी मेडिकल ने 5 बोतलें श्रीवास्तव मेडिकल को बेची थीं, जिनके बिल वाउचर टीम ने जब्त किए।
श्रीवास्तव मेडिकल, परासिया
मिष्टी मेडिकल से क्रय की गई 5 बोतलों की पुष्टि हुई।
जांच में अन्य बैचों की बोतलों का अधूरा विक्रय रिकॉर्ड मिलने पर दुकान को सील किया गया।
रसेला मेडिकल, परासिया
संचालक ने 22 बोतलें क्रय करने की बात मानी।
बिक्री रिकॉर्ड अधूरा और कई लेन-देन बिना बिल जारी किए पाए गए।
गंभीर अनियमितता के चलते दुकान को सील किया गया।

प्रशासन की सख्त चेतावनी
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा कि
अमानक एवं मिलावटी दवाओं का विक्रय न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि आमजन के जीवन के लिए भी खतरा है। ऐसे मामलों में किसी भी फर्म या दुकान को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने सभी औषधि विक्रेताओं को केवल मानक और अनुमोदित दवाओं का विक्रय करने की चेतावनी दी है।
नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण एवं न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
भविष्य में भी इस तरह की सघन जांच एवं छापामार कार्रवाई जारी रहेगी।







