Income Tax Return:- आईटीआर भरने के लिए अब बचे है 2 ही दिन, जल्दबाजी में न करे कोई गलती जानिए इन बातो को बिना पेनाल्टी के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल दो दिन ही बचे है। ऐसे में अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है इस काम को तुरंत कर लें, वरना 1 अगस्त से आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए आईटीआर फाइल भरने की सलाह दी गयी है। देश भर के 5 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है। अगर आप भी आखिरी वक्त में रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो इस काम को करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ताकि आप जल्द बाकि में कोई गलतिया न करे
कहां फाइल करें आईटीआर की जाने डिटेल्स

टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके यहां जाकर अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। इसके बाद आसानी से यहां ई-फाइलिंग कर सकते हैं। इसके लिए सही फॉर्म का चुनाव करना आवश्यक है। अगर आपकी सैलरी 50 लाख रुपये सालाना है तो आपके लिए फॉर्म-1 सही है। फॉर्म का चुनाव करते समय कुछ बातो का जरूर ध्यान रखे
ये करना पड़ेगा आपको आईटीआर का वेरिफिकेशन
आपको बता दे की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को तब तक पूरा नहीं माना जाता है जब तक की आप ई-वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, अगर आप इस काम को तय सीमा में नहीं करते हैं तो आपके आईटीआर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ई-वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर दे। इसके बाद ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा जिसे साथ आप आईटीआर फाइल कर सकते है।
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