उखरी तिराहे पर हिट एंड रन मामला-रईसजादे स्कार्पियो सवार की रफ्तार ने ली ने तीन साल के मासूम की जान ,एक्टिवा सवार दंपत्ति को पीछे से मारी टक्कर, आगे तक घसीटता गया और ऊपर से फिर चढ़ा दी गाड़ी,दस पंद्रह फुट ऊपर तक उछल गया बच्चा

जबलपुर यश भारत।कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी तिराहे पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है जिसमें की एक्टिवा सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गई वहीं उनके तीन साल के मासूम बेटे की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात दस बजे दंपति सौरभ अग्रवाल व उनकी पत्नी सुरभि अग्रवाल अपने तीन साल के मासूम बच्चे के साथ अहिंसा चौक से उखरी तिराहे की ओर जा रहे थे तभी पीछे अनियंत्रित होकर आ रही एक mp20ca4438 स्कार्पियो ने ने उन्हें जोर से टक्कर मार दी, जिसके तीनों पति-पत्नी और उनका तीन साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए।घायल दंपति ने बताया कि बड़ी ही निर्दयता से उसने हम सभी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और आगे तक घसीटता ले गया, जहां उनका बच्चा 10 15 फीट ऊपर गिरा और जिसके बाद उन्हें पास के ही निजी अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ देर बाद उनके तीन साल के पुत्र की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा मामले जांच करते हुए स्कार्पियो गाड़ी के चालक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
एकता चौक पर ट्रेस हुआ स्कार्पियो गाड़ी के मालिक का घर ,घर के बाहर लगी भीड़-पुलिस द्वारा जब स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया तो गाड़ी आनर का घर एकता चौक दिखाया गया, जहां पर कुछ देर बाद पुलिस तो पहुंची वहीं अग्रवाल परिवार के परिजन भी पहुंच गए और देखते ही देखते कुछ देर बाद घर के सामने भीड़ लगने लगी। सभी की यह मांग थी की अभी के अभी गाड़ी चालक को गिरफ्तार किया जाए, कुछ देर बाद पुलिस सभी को अपने साथ थाने ले गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी भी गाड़ी चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने में लगी हुई है।
शाम होते ही उखरी तिराहे में है जाम की समस्या, रोजाना होते हैं एक्सीडेंट शहर के व्यस्ततम चौराहों पर फ्लाईओवर निर्माण के चलते सिग्नल निकाल दिए गए थे, जिनको अभी तक नहीं लगाया गया है और शहर के कई ऐसे तिराहे और चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक दवाब बढ़ता जा रहा हैं। जिसके चलते इन जगहों पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। उखरी तिराहे पर भी लगातार वाहनों की धमाचौकड़ी होने के कारण यहां रोज जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिसके कारण यहां राहगीरों को निकलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।जानकारों की मानें तो उखरी तिराहा लम्बा समय बीतने के बावजूद आज भी सँकरा ही है। इतना ही नहीं आसपास स्थित दुकानों में आने वाले ग्राहक एवं स्वयं दुकान संचालक भी अपने-अपने वाहन रोड पर ही खड़े कर देते हैं। इसी बीच शाम को जब लोग अपने ऑफिस, स्कूल अथवा कॉलेज से घर लौटते हैं तो उसी वक्त यहाँ जाम लगने लगता है।इसी दौरान पिछले चार सालों में इसी तिराहे में कुछ बड़े हादसे भी हो चुके हैं जो कि कुछ इस प्रकार है
केस 1-सितंबर 2022 को भी स्कार्पियो गाड़ी से हुआ था बड़ा हादसा , गर्भ में पल रहे बच्चे और मां की हुई थी मौत-
8 सितंबर 2022 को भी स्कार्पियो गाड़ी से बड़ा हादसा हुआ था जहां पर एक स्कॉर्पियो कार कछपुरा ब्रिज की ओर से विजयनगर की तरफ आ रही थी। वही विजय नगर से EON कार में एक परिवार के सदस्य कछपुरा की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो की रफ्तार ज्यादा थी जो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलते हुए दूसरी तरफ से आ रही EON कार से टकरा गई।टक्कर लगने से कार में सवार एक गर्भवतीमहिला एवं अन्य की मौत हो गई थी
केस-2,फरवरी 2022 में भांजी को स्कूल छोडऩे गए लडक़े पर चढ़ी थी तेज रफ्तार कार-कोतवाली थानांतर्गत उखरी तिराहे पर 25,फ़रवरी 2022 को तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी थी हादसे में घायल बाइक सवार किशोर ने अस्पताल पहुंचाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। किशोर भांजी को स्कूल छोडकऱ घर जा रहा था। कार को एक महिला ड्राइव कर रही थी। हादसे के बाद महिला ने किशोर को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद वह निकल गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी से कार की पहचान करते हुए चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।जेडीए ब्लॉक उखरी निवासी संतोष यादव का 16 वर्षीय बेटा रौनक यादव नौवीं में पढ़ता था। वह सुबह 8.30 बजे घर से भांजी को उखरी तिराहा स्थित निजी स्कूल में छोडऩे गया था। लौटते समय उखरी तिराहे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से रौनक बाइक से उछल कर सडक़ पर जा गिरा। उसके सिर में गम्भीर चोटें आई। वह मौके पर बेहोश हो गया। हादसे के बाद वहां भीड़ लग गई। कार को एक महिला चला रही थी। रौनक को वह पास के निजी अस्पताल ले गई। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
10 साल की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना
केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन केस से जुड़े कानून में बदलाव किया है: नए कानून के मुताबिक, अगर कोई चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल की जेल और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर चालक दुर्घटना के बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित करता है और घायल के लिए एंबुलेंस बुलाता है, तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है. पहले, हिट एंड रन केस में आरोपी ड्राइवर को कुछ ही दिनों में ज़मानत मिल जाती थी. अब ऐसा नहीं है नए कानून के तहत, मौके से भागने वाले ड्राइवर के ख़िलाफ़ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना-2022 के मुताबिक, मृत्यु के मामले में पीड़ितों को 2 लाख रुपये और गंभीर चोट के मामले में 50 हज़ार रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा.