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पुनर्विवाह पर सरकार देगी 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, राज्य सरकार ने शुरू की विधवा पुनर्विवाह योजना, देखें ख़बर

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झारखंड सरकार ने सराहनीय कदम उठाते हुए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरु की है। देश में ये अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है जिसमें विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का  का संचालन महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा और इसके तहत महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य है।

झारखंड सरकार की सराहनीय पहल

राज्य की चंपाई सोरेन सरकार ने ये योजना शुरु की है। इसका नाम ‘राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना’ है। समाज में ऐसी महिलाएँ, जिनके पति नहीं रहे, वे अगर फिर अपना घर बसाना चाहती हैं और शादी करना चाहती हैं तो उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और यही इस योजना को लागू करने का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 6 मार्च को मुख्यमंत्री सोरेन ने की। इस योजना को लागू करने के बाद राज्य की विधवा पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार के व्यय भार को कम करने में भी मदद मिलेगी।

योजना में शामिल होने के नियम

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसके लिए महिला को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। वहीं उसकी आयु भी विवाह योग्य होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाली महिलाएँ, पेंशन प्राप्त और आयकर दाताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं योजना में सम्मिलित होने के लिए लाभार्थी को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। वहीं पुनर्विवाह की तिथि से एक साल के अंदर ही योजना के लिए आवेदन करना होगा। झारखंड सरकार की यो योजना क़ाबिले तारीफ़ है और इससे समाज में ऐसी महिलाओं को फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो पति के बिना अकेले जीवन काट रही हैं। वहीं, ये सरकारी योजना लागू होने के बाद समाज के नज़रिए में भी बदलाव की उम्मीद है।

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