जबलपुरमध्य प्रदेश
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध

यश भारत।जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के पटाखा एवं विस्फोटक लाइसेंस धारकों से यह स्व-घोषणा पत्र लें कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, भंडारण, परिवहन या विक्रय नहीं कर रहे हैं।
इसके लिए सभी प्रकार के लाइसेंस जैसे कि दीपावली फुटकर पटाखा लाइसेंस बारहमासी संग्रहण एवं विक्रय लाइसेंस विनिर्माण लाइसेंस का भौतिक सत्यापन कराना होगा। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश (W.P. (C) 728/2015 अर्जुन गोपाल बनाम केंद्र शासन) के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।







