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जबलपुर में स्कूली बच्चों के ई-रिक्शा परिवहन पर प्रतिबंध,कलेक्टर का आदेश

जबलपुर में स्कूली बच्चों के ई-रिक्शा परिवहन पर प्रतिबंध,कलेक्टर का आदेश

 स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, जबलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, दीपक सक्सेना ने पूरे जिले में ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश मंगलवार, 22 जुलाई 2025 को जारी किया गया, और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों, सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में प्राप्त सुझावों और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर लिया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा में सुरक्षा व्यवस्था का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाना और तेज गति से चलने के कारण इनके पलटने की बढ़ती घटनाएं बच्चों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रही हैं।

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आदेश में कहा गया है कि ई-रिक्शा स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए पूरी तरह से असुरक्षित वाहन हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय है, और इन परिस्थितियों में ई-रिक्शा के उपयोग को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। चूंकि परिस्थितियों ऐसी हैं कि तत्काल सूचना देना या आपत्तियां प्राप्त करना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के अंतर्गत एक-पक्षीय पारित किया गया है।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, ई-रिक्शा संचालक या स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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