बिना हेलमेट कहीं मिल रहा पेट्रोल तो कहीं मामूली सख्ती,
जिला प्रशासन के आदेश का मिला जुला असर

जबलपुर,यश भारत। जिले में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल नहीं दिए जाने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जारी किया गया जिसके बाद शुक्रवार को पेट्रोल पंपों पर इसका असर देखने को मिला। कहीं पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा पेट्रोल डलवाने आए ग्राहकों से हेलमेट को लेकर रोक-टोक की गई तो कहीं बेधड़क पंप मालिकों द्वारा पेट्रोल बेचा जा रहा है।

8 अगस्त को जबलपुर में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में 11 बजे आयोजित की जा रही है। जिसे देखते हुए इस निर्णय को देखा जा रहा है क्योंकि हेलमेट न लगाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत होती है और जबकि जिले में इतनी बड़ी बैठक आयोजित हो रही है इसे देखते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों को प्रशासन द्वारा कड़ा किया जा रहा है।

1 माह के लिए जारी हुआ है आदेश
प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सबंधित व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पम्प संचालकों को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत भी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा यह आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा।







