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भीषण गर्मी के कारण दोपहर के काम पर रोक, सरकार ने लागू किया नया ‘शॉप’

मुंबई, यश भारत

 

मुंबई, यश भारत । महाराष्ट्र में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने आउटडोर काम करने वाले मजदूरों के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (शॉप ) लागू किया है। इस निर्णय का उद्देश्य मजदूरों को तेज धूप और लू के खतरों से बचाना है।

आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब काम के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। मजदूरों को सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच ही काम करने की अनुमति होगी। वहीं, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम पूरी तरह बंद रहेगा, खासकर जब हीटवेव का ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी हो।

सरकार ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे मजदूरों के लिए अनिवार्य रूप से आराम के अंतराल (रेस्ट ब्रेकस ) सुनिश्चित करें और कार्यस्थलों पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। यह नियम निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्र और सड़क विक्रेताओं जैसे सभी आउटडोर कार्यों पर लागू होगा।

महिला कामगारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। इनमें कार्यस्थलों पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षित परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है, ताकि बदलते समय में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।

 

 

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