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JABALPUR NEWS- हाई कोर्ट ने दी राज्य शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की अंतिम मोहलत

जबलपुर, यशभारत। हाई कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोडज़् का गठन न किए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमठ व न्यायमूतिज़् विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सुनवाई दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा सिफज़् स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है। अभी तक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोडज़् व अन्य प्रविधान नहीं किए गए हैं। युगलपीठ ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए स्टेटस रिपोटज़् पेश करने के निदेज़्श दिए हैं

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2020 में यह मामला दायर किया गया था
दरअसल, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोटज़् लीगल सविज़्स कमेटी की ओर से साल 2020 में यह मामला दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी से सात अप्रैल, 2017 को प्रत्येक राज्य में स्टेट मेंटल हैल्थ अथारिटी का गठन नौ माह में किया जाना था।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। याचिका में जबलपुर स्थित डुमना में मिली एक विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया था।

 

स्टेट मेंटल हैल्थ अथारिटी के गठन- नियम के संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार के ओर से बताया गया था कि स्टेट मेंटल हैल्थ अथारिटी के गठन व उसके नियम के संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट स्वीकृत कर दिया गया है। याचिकाकताज़् की ओर से बताया गया था कि निदेशज़नुसार मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोडज़् का गठन किया जाना था। पुलिस सहित अन्य संबंधित विभाग के कमज़्चारियों को प्रशिक्षित किया जाना था। जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है।

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