जबलपुर, यशभारत। हाई कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोडज़् का गठन न किए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलिमठ व न्यायमूतिज़् विशाल मिश्रा की युगलपीठ को सुनवाई दौरान बताया गया कि सरकार द्वारा सिफज़् स्टेट मेंटल हैल्थ अथॉरिटी का गठन किया गया है। अभी तक मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोडज़् व अन्य प्रविधान नहीं किए गए हैं। युगलपीठ ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए स्टेटस रिपोटज़् पेश करने के निदेज़्श दिए हैं।
2020 में यह मामला दायर किया गया था
दरअसल, मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और हाईकोटज़् लीगल सविज़्स कमेटी की ओर से साल 2020 में यह मामला दायर किया गया था। जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी से सात अप्रैल, 2017 को प्रत्येक राज्य में स्टेट मेंटल हैल्थ अथारिटी का गठन नौ माह में किया जाना था।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। याचिका में जबलपुर स्थित डुमना में मिली एक विक्षिप्त महिला को उपचार के लिए ग्वालियर भेजे जाने की घटना का भी उल्लेख किया गया था।