नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुनवाई : मप्र नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष को पक्षकार बनाने के निर्देश , कल फिर होगी सुनवाई
जबलपुर, यशभारत। नर्सों की कामबंद प्रदेशव्यापी हड़ताल को लेकर आज पुन: हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें शासन की और से एक पत्र 14 जुलाई 2023 का पत्र प्रस्तुत किया गया। यह पत्र नर्सिंग ऑफीसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जाट को संबोधित किया गया था।
हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए पत्र के माध्यम से सरकार ने बताया कि 14 जुलाई को जारी किए गए लेटर में लिखा गया था कि सरकार ने आपकी हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, लिहाजा तुरंत कार्य पर लौटे, पत्र में यह भी लिखा था कि अगर आप काम पा नही लौटते है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चूंकि आदेश के बाद भी हड़ताल खत्म नही हुई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में की गई कार्रवाही लिखित में सरकार से मांगी है। इसके अलावा कोर्ट में नर्सिंग ऑफीसर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जाट को पक्षकार बनाने के निर्देश भी दिए है, इसके अलावा आज ही अध्यक्ष को नोटिस तामील करने के निर्देश भी शासन को दिए है। नागरिक उपभोक्ता मंच की और से दायर याचिका को लेकर याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को फि र से अब इस मामले में सुनवाई होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इन्लिगल स्ट्राइक को लेकर क्या दंड दिया जाना चाहिए। बता दें कि 10 मांगों को लेकर प्रदेश भर की नर्सों ने काम बंद हड़ताल कर दी, जिसके कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा था।