हार्वेस्टर मालिक और चालक पर केस, कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करना पड़ा भारी

कटनी, यशभारत। जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना धान की कटाई करने के मामले में उमरियापान पुलिस ने हार्वेस्टर मालिक और चालक के विरुद्ध कार्रवाई की है। पुलिस ने हार्वेस्टर से संबंधित मामले में धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के बिना हार्वेस्टर से धान की कटाई प्रतिबंधित है। इसी क्रम में 1 नवंबर को उमरियापान थाना क्षेत्र में एक हार्वेस्टर बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम के धान की फसल की कटाई करते हुए पाया गया। मौके पर पुलिस ने हार्वेस्टर चालक शेख हलीम 36 वर्ष निवासी ग्राम अल्ली थाना एवं जिला रायसेन से पूछताछ की। चालक ने बताया कि वह वाहन स्वामी जितेन्द्र कुमार निवासी तालाब मोहल्ला थाना एवं जिला रायसेन के कहने पर धान की कटाई कर रहा था। उमरियापान पुलिस ने धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत वैधानिक कार्रवाई की। कार्रवाई में थाना प्रभारी महेन्द्र जायसवाल, सहायक उप निरीक्षक कोदूलाल दाहिया, प्रधान आरक्षक आशीष मेहरा, प्रधान आरक्षक अजय तिवारी, आरक्षक नीलेश पटेल एवं आरक्षक मोहन मुवेल की विशेष भूमिका रही।







