LPG सिलेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव: शहर में 25 और गांव में 45 दिन बाद ही होगी बुकिंग
OTP से होगी डिलीवरी

नई दिल्ली। देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती मांग और जमाखोरी की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में इसकी जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि अब शहरी क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना अनिवार्य होगा, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही नया सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला मांग को संतुलित रखने और अनावश्यक बुकिंग को रोकने के लिए लिया गया है।
OTP से होगी सिलेंडर की डिलीवरी
सरकार डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) प्रणाली का भी विस्तार कर रही है। इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ता के मोबाइल पर आए वन-टाइम कोड (OTP) की पुष्टि के बाद ही सिलेंडर की डिलीवरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल यह व्यवस्था करीब 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जिसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक करने की तैयारी है। इससे गैस की गलत सप्लाई और हेरफेर पर रोक लगने की उम्मीद है।
कमर्शियल LPG पर भी नियंत्रण
सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर भी नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत तेल कंपनियां अब कमर्शियल एलपीजी की औसत मासिक मांग का 20 प्रतिशत ही आवंटित करेंगी, ताकि जमाखोरी और काला बाजारी को रोका जा सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अवैध बिक्री पर रोक लगाना है।
सरकार के अनुसार फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का औसत समय लगभग 2.5 दिन बना हुआ है।







