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शैक्षणिक भूमि घोटाला: जीशान अली समेत कई लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज

Educational land scam: Criminal case filed against Zeeshan Ali and several others

शैक्षणिक भूमि घोटाला: जीशान अली समेत कई लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज

भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने ग्राम नरेला शंकरी में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि के अवैध हस्तांतरण के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए जीशान अली सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

जांच में सामने आया कि खसरा क्रमांक 243 की लगभग 0.4330 हेक्टेयर (करीब 46,600 वर्गफीट) भूमि, जो स्वीकृत नक्शे के अनुसार शैक्षणिक उपयोग के लिए आरक्षित थी, उसे षड्यंत्रपूर्वक सहकारी समितियों के माध्यम से निजी नाम पर दर्ज करा लिया गया।

EOW की जांच के अनुसार पहले यह भूमि प्राईम एजुकेशन सोसायटी को आवंटित की गई थी, जिसकी अध्यक्ष उस समय स्व. निकहत शमीम थीं। बाद में इस भूमि को वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दिया गया, जो जांच में जीशान अली द्वारा स्थापित और नियंत्रित संस्था पाई गई। इसके बाद राजस्व अभिलेखों में भूमि को सहकारी समिति के बजाय जीशान अली के व्यक्तिगत नाम पर दर्ज करा लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि समिति के पंजीयन के दौरान असत्य शपथपत्र दिया गया और संस्था का वास्तविक नियंत्रण छिपाने के लिए अपने कर्मचारियों को अध्यक्ष बनाया गया। समिति का कोई वास्तविक कार्य नहीं हुआ और इसका उपयोग केवल भूमि को निजी स्वामित्व में लेने के लिए किया गया।

मामले में सहकारिता विभाग के तत्कालीन उप अंकक्षक आर.के. कातुलकर की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि उनके सहयोग के बदले उन्हें रॉयल रेसिडेंसी परियोजना में उनके परिजन के नाम पर आवासीय भूखंड दिया गया और उस पर भवन निर्माण कराया गया।

EOW के अनुसार जांच के दौरान आरोपी जीशान अली और उनकी पत्नी नाजनीन अली ने जांच को प्रभावित करने का प्रयास भी किया।

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