नरसिंहपुरl जिले के करेली अंतर्गत सासबहू गांव में नवजात बच्ची की हत्या करने वाली मां को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी महिला पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
यह दिल दहला देने वाली घटना 27 जुलाई 2025 की है। सासबहू गांव में तालाब के पास कचरा फेंकने की टंकी में एक नवजात बच्ची का लहूलुहान शव मिला था।
पुलिस जांच में पता चला कि बच्ची के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे और उसकी हत्या करीब 6-7 घंटे पहले की गई थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने द्रोपती उर्फ मुंडो रजक को पकड़ा। महिला ने पहले दावा किया कि बच्ची मृत पैदा हुई थी, इसलिए उसने उसे कचरे में फेंक दिया।
हालांकि, पुलिस ने वह ब्लेड बरामद कर लिया जिससे बच्ची का गला काटा गया था। इसके बाद आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
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