यूपी में चाइनीज मांझे पर सख्त कार्रवाई: मौत होने पर हत्या का केस दर्ज होगा
सीएम योगी ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे को लेकर योगी सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चीनी पतंग की डोर (चाइनीज मांझा) के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझे से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या माना जाएगा और उसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा आम नागरिकों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री या उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर में पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाएगा और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस अभियान की उच्चस्तरीय समीक्षा भी की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि विगत वर्षों में चाइनीज मांझे से कई गंभीर हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों की जान तक चली गई है। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए यह कठोर निर्णय लिया है।







