जबलपुरमध्य प्रदेश

तीसरी काउंसलिंग के द्वारा पटवारियों के चयन को चुनौती देने वाली याचिका में जवाब तलब

मध्य प्रदेश शासन तथा तीसरी काउंसलिंग में चयनित पटवारियों से जवाब तलब

जबलपुर।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ में पटवारी परीक्षा में तीसरी काउंसलिंग के द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ,मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ,आयुक्त भू अभिलेख, भोपाल सहित तीसरी काउंसलिंग में चयनित पटवारियों से जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि जबलपुर जिले के याचिकाकर्ता प्रयागराज दुबे ने याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि रिक्त पटवारी पदों के चयन हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित हुआ था तथा याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाइड किया था ।भर्ती प्रक्रिया के नियम के अनुसार यदि प्रथम काउंसलिंग में सभी व्यक्ति पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची के माध्यम से केवल और केवल एक अतिरिक्त काउंसलिंग द्वारा की जाएगी जिसे द्वितीय काउंसलिंग कहा जाएगा तथा इसके बाद भी यदि किसी जिले में रिक्त पाए जाते हैं तो यह पद आगामी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे किंतु चयन बोर्ड ने नियमों के विरुद्ध तीसरी काउंसलिंग आयोजित कर पटवारी के रिक्त पदों में भर्ती किया है जो कि नियमों के विरुद्ध है । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी ,विनीत टेहेनगुनिया, आनंद शुक्ला ,शुभम पाटकर आशीष तिवारी ने पैरवी की।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button